✒️ परवेज अख्तर / एडिटर इन चीफ
- शहर को जाम मुक्त बनाने के लिए 4 जोन में बांटा गया सिवान
- प्रत्येक जोन में 500 परमिट जारी होंगे
- बिना परमिट व नियम उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
- भाड़ा सूची, ड्राइवर विवरण और सुरक्षा मानक अनिवार्य
सिवान: जिला पदाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शहर में ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा संचालन को व्यवस्थित करने के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। सड़क सुरक्षा, यात्री सुविधा और जाम की समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से शहर को चार जोन में बांटकर संचालन को विनियमित किया गया है।
जिला प्रशासन द्वारा सिवान शहर को कलर कोड के आधार पर चार जोन में विभाजित किया गया है, जिसमें रेलवे स्टेशन रोड को रेड जोन, गोपालगंज मोड़ को ब्लू जोन, तरवारा मोड़ को ग्रीन जोन और महादेवा रोड को येलो जोन घोषित किया गया है। प्रत्येक जोन के लिए अलग-अलग रूट भी निर्धारित किए गए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा।
परमिट व्यवस्था को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। जिला परिवहन कार्यालय द्वारा “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर परमिट जारी किए जाएंगे। शुरुआत में प्रत्येक जोन में 500-500 परमिट दिए जाएंगे। सभी वाहनों पर कलर स्टिकर लगाना अनिवार्य होगा, जिससे उनके जोन की पहचान हो सके।
जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया है कि सभी ऑटो और ई-रिक्शा में भाड़ा सूची के साथ-साथ वाहन मालिक और चालक का नाम, पता और मोबाइल नंबर प्रदर्शित करना जरूरी होगा, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
शहर में जाम की समस्या को देखते हुए ऑटो और ई-रिक्शा के लिए वार्षिक पास व्यवस्था लागू करने का भी निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही बिना परमिट या रजिस्ट्रेशन के चलने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित रूट और स्टैंड का पालन करना अनिवार्य होगा। अवैध रूप से वाहन खड़ा करने या यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सभी चालकों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान पत्र और वाहन में आवश्यक सुरक्षा उपकरण जैसे हेडलाइट, इंडिकेटर, ब्रेक और बीमा अनिवार्य किए गए हैं। ओवरलोडिंग, गलत दिशा में वाहन चलाने जैसी गतिविधियों पर भी सख्त कार्रवाई होगी।
जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए जिला परिवहन विभाग और पुलिस के संयुक्त अभियान चलाने तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का भी निर्देश दिया है।

