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March 19, 2026 3:40 am

सिवान : शराब तस्करी मामले में दोषसिद्ध अभियुक्तों को सुनाई गई सजा

✒️ परवेज अख्तर / एडिटर इन चीफ

5 साल की सजा व ₹1 लाख जुर्माना, सह-अभियुक्त पर ₹4000 का दंड

  • सिसवन थाना कांड संख्या 44/23 में अदालत का फैसला
  • 53 लीटर अवैध शराब बरामदगी मामले में मुख्य आरोपी दोषी
  • विशेष लोक अभियोजक ने 4 गवाहों की कराई गवाही
  • अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त 6 माह की सजा

सिवान: शराब तस्करी के एक महत्वपूर्ण मामले में न्यायालय ने दोषी अभियुक्तों को सख्त सजा सुनाई है। यह मामला सिसवन थाना कांड संख्या 44/23 से जुड़ा है, जिसमें पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के कमलेश सिंह अवैध शराब तस्करी में संलिप्त हैं और अपने घर में चोरी-छिपे शराब का भंडारण एवं बिक्री करते हैं।
सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने सिसवन थाना क्षेत्र के दिलीप पाण्डेय को शराब सेवन के आरोप में गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान उसने कमलेश सिंह के अवैध शराब कारोबार में शामिल होने की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने कमलेश सिंह के घर छापेमारी की, जहां से कुल 53 लीटर अवैध शराब बरामद की गई।
मामले की जांच के दौरान सिवान पुलिस ने सभी आवश्यक साक्ष्य संकलित किए। वहीं विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार पाठक द्वारा न्यायालय में चार गवाहों की गवाही कराई गई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने ट्रायल पूरा करते हुए निर्णय सुनाया।
वाद संख्या 505/23 में माननीय उत्पाद न्यायालय के न्यायाधीश राजेश कुमार द्विवेदी ने मुख्य अभियुक्त कमलेश सिंह (पिता- विधानन्दन सिंह, निवासी- भागर, थाना- सिसवन, जिला- सिवान) को दोषी पाते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास तथा ₹1 लाख अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में 6 माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
वहीं सह-अभियुक्त दिलीप पाण्डेय (पिता- जनक पाण्डेय, निवासी- मेराजन, थाना- सिसवन, जिला- सिवान) को शराब सेवन के आरोप में ₹4000 का अर्थदंड लगाया गया है।
सिवान पुलिस ने इस कार्रवाई को अवैध शराब के खिलाफ सख्त अभियान का हिस्सा बताया है और कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

Samay Siwan
Author: Samay Siwan

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