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March 22, 2026 11:41 am

सिवान : तीन थाना प्रभारी व अनुसंधानकर्ताओं पर वेतन मद से जुर्माना काटने का आदेश

तीन थाना प्रभारी व अनुसंधानकर्ताओं पर वेतन मद से जुर्माना काटने का आदेश
✒️ परवेज अख्तर / एडिटर इन चीफ

सिवान: प्रधान जिला न्यायाधीश सिवान की अदालत ने तीन मामलों में थाना प्रभारी और संबंधित कांड से जुड़े अनुसंधानकर्ताओं द्वारा आदेश का अनुपालन न करने को गंभीर अवमानना मानते हुए उनके वेतन मद से 15 से 24 हजार रुपये काटने का आदेश पारित किया है। अदालत ने उक्त राशि जिला पुलिस कप्तान के माध्यम से विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत पीड़िता प्रतिकार कोष में जमा करने का भी निर्देश दिया है।

महाराजगंज थाने में लंबित कांड संख्या 381/25 में अभियुक्त राहुल साह की अग्रिम जमानत याचिका फरवरी 25 में दाखिल की गई थी। न्यायालय ने संबंधित केस डायरी प्रस्तुत करने को कहा, लेकिन महाराजगंज थाना प्रभारी और अनुसंधानकर्ता रजनीकांत कुमार ने न तो डायरी प्रस्तुत की और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया। इसके चलते न्यायालय ने आदेश के अनुपालन नहीं होने पर प्रत्येक तिथि पर 3,000 रुपये वेतन मद से काटने का आदेश दिया।

इसी प्रकार, महाराजगंज थाने में लंबित कांड संख्या 336/25 में अभियुक्त कृष्णा साह की अग्रिम जमानत याचिका पर भी अदालत के आदेशों के बावजूद केस डायरी प्रस्तुत नहीं की गई। न्यायालय ने थाना प्रभारी और अनुसंधानकर्ता पर प्रत्येक 15,000 रुपये जुर्माना के रूप में काटने का आदेश पारित किया।

Samay Siwan
Author: Samay Siwan

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