✍🏽 परवेज़ अख़्तर/एडिटर इन चीफ
सिवान। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी कमलेश कुमार की अदालत ने अकाउंट हैक कर 18 लाख रुपये उड़ाने के मामले में आरोपित सोनू उर्फ गौरव को तीन साल का सश्रम कारावास सुनाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से एपीओ अरुण कुमार और निक्की शर्मा ने बहस की। अदालत ने अभियुक्त सोनू कुमार को भादवि की धारा 120, 467, 468 और 471 के तहत विभिन्न सजाएं दीं। ये सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
बताया जाता है कि राजदेव सिंह महाविद्यालय के प्रधानाचार्य अभिमन्यु कुमार सिंह महाविद्यालय के विकास कोष के संरक्षक थे। बैंक ऑफ इंडिया में महाविद्यालय का अकाउंट था, जिसके संयुक्त हस्ताक्षरकर्ता अभिमन्यु कुमार सिंह और मधुसूदन सिंह थे। 11 फरवरी 2021 को जब अभिमन्यु सिंह ने वेतन मद में पैसे की निकासी के लिए चेक बैंक को सौंपा, तो बैंक ने जवाब दिया कि अकाउंट में पैसे नहीं हैं। जांच में पाया गया कि अकाउंट से 33 लाख रुपये हैकरों ने उड़ा लिए।
इस घटना के बाद प्रधानाचार्य अभिमन्यु सिंह ने नगर थाना में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। छानबीन के दौरान जमुई जिले के नवीनगर थाना क्षेत्र निवासी सोनू उर्फ गौरव की संलिप्तता सामने आई, और उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

