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April 12, 2026 9:25 pm

सिवान: बाल विवाह मुक्त भारत बनाने के अभियान के तहत दिलाई गई शपथ

✍परवेज़ अख्तर/एडिटर इन चीफ

जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता ने बाल विवाह मुक्त अभियान के अंतर्गत जिले के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को बाल विवाह रोकने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर उन्होंने जागरूकता सत्र के माध्यम से बाल विवाह के कानूनी प्रावधानों और इसके सामाजिक प्रभावों पर चर्चा की।

डीएम ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार, पूरे देश में 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों और 21 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह अवैध है। इस कानून का उल्लंघन करने पर दो साल की सजा या एक लाख रुपए का जुर्माना, अथवा दोनों का प्रावधान है।

अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों, स्कूल-कॉलेज के शिक्षकों और छात्र-छात्राओं, अस्पतालों के चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों, अधिवक्ताओं और पुलिस कर्मियों को बाल विवाह रोकने की शपथ दिलाई जा रही है।

डीएम ने कहा कि इस राष्ट्रीय पहल का उद्देश्य देश से बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करना है, ताकि बच्चों को सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य मिल सके। यह अभियान तब तक जारी रहेगा, जब तक भारत पूरी तरह बाल विवाह मुक्त नहीं हो जाता।

Samay Siwan
Author: Samay Siwan

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