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March 20, 2026 10:19 am

सिवान : विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर सिवान में शपथ समारोह आयोजित, कोटपा कानून की जानकारी देना रहा उद्देश्य

विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर सिवान में शपथ समारोह आयोजित, कोटपा कानून की जानकारी देना रहा उद्देश्य
✒️ परवेज अख्तर / एडिटर इन चीफ

सिविल सर्जन बोले – “तंबाकू का उपयोग मौत को न्योता देना है”, एनसीडीओ ने बताया कैंसर का मुख्य कारण

सिवान, 31 मई : विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर सिवान सदर अस्पताल परिसर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जिले के वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने जीवन भर तंबाकू से दूर रहने की शपथ ली।

इस मौके पर सिविल सर्जन डॉ श्रीनिवास प्रसाद ने कहा कि तंबाकू सेवन वैश्विक स्तर पर गंभीर बीमारियों की सबसे बड़ी वजह है। खासकर कम उम्र के युवाओं में इसकी लत चिंताजनक है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा बनाए गए सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा-2003) का उद्देश्य तंबाकू नियंत्रण और लोगों में जागरूकता फैलाना है।

सिविल सर्जन ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है। कोटपा कानून का उल्लंघन करने वालों पर ₹200 से ₹10,000 तक का जुर्माना और 5 साल तक की कैद का प्रावधान है।

कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे एनसीडीओ प्रभारी डॉ ओम प्रकाश लाल ने कहा कि “तंबाकू की लत फेफड़ों के कैंसर, ब्रोंकाइटिस, एम्फिसेमा और मुंह के कैंसर की मुख्य वजह है।” उन्होंने बताया कि तंबाकू के उत्पाद जैसे खैनी, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट आदि पूरी तरह बंद किए बिना कैंसर को जड़ से मिटाना असंभव है।

इस दौरान डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ और यूएनडीपी से जुड़े अधिकारियों सहित होमी भाभा कैंसर अस्पताल, मुजफ्फरपुर की चिकित्सक टीम और जिले के तमाम स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। सभी ने सामूहिक रूप से तंबाकू नहीं खाने और दूसरों को इसके लिए प्रेरित न करने की शपथ ली।

कोटपा अधिनियम (2003) की प्रमुख धाराएं:

  • धारा 4: सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान – ₹200 का जुर्माना।
  • धारा 5: विज्ञापन करना – 1 से 5 साल की सजा या ₹1,000–₹5,000 जुर्माना।
  • धारा 6: 18 वर्ष से कम को बिक्री – ₹200 जुर्माना।
  • धारा 7: बिना चित्र व चेतावनी के बिक्री – 2 से 5 साल की सजा या ₹1,000–₹10,000 जुर्माना।
Samay Siwan
Author: Samay Siwan

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