✍🏽परवेज़ अख़्तर/एडिटर इन चीफ
महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा संचालित महिला हिंसा उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन सदर प्रखंड कार्यालय परिसर में किया गया। कार्यक्रम में बाल विकास परियोजना कार्यालय की सेविकाएं उपस्थित रहीं। इस दौरान जिला मिशन समन्वयक ने पीसी पीएनडीटी एक्ट के संबंध में विस्तृत जानकारी दी और बताया कि भ्रूण हत्या करना एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए सख्त सजा का प्रावधान है।
महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न या किसी भी प्रकार की हिंसा से बचाव के लिए बताया गया कि ऐसी स्थितियों में जिला हब कार्यालय या वन स्टॉप सेंटर कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। प्रत्येक कार्यालय में गठित आंतरिक शिकायत समिति की भी जानकारी दी गई, जहां महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं।
वन स्टॉप सेंटर की केंद्र प्रशासक ने घरेलू हिंसा और 181 हेल्पलाइन के बारे में जागरूक किया। उन्होंने बताया कि वन स्टॉप सेंटर में महिलाओं को एक ही छत के नीचे काउंसलिंग, चिकित्सा सुविधा, कानूनी सलाह, अल्पकालिक आश्रय और प्राथमिकी दर्ज कराने में मदद की जाती है।
कार्यक्रम के दौरान बाल विवाह के विरुद्ध शपथ भी दिलाई गई। इसके साथ ही, महिला एवं बाल विकास निगम की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी महिलाओं को दी गई।

