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May 1, 2026 5:36 pm

सिवान : जेल में बंद रामायण चौधरी की बढ़ीं मुश्किलें

✒️ परवेज अख्तर / एडिटर इन चीफ

  • हत्याकांड मामले में को-ऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष की जमानत खारिज
  • जिला जज की अदालत का फैसला, 28 फरवरी से जेल में बंद हैं आरोपी
  • पूर्व अध्यक्ष रामायण चौधरी हत्या मामले में आरोपी
  • मृतक के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए

सिवान: चर्चित हत्याकांड मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने को-ऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष रामायण चौधरी की जमानत अर्जी गुरुवार को खारिज कर दी। आरोपी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरहन गोपाल निवासी रामाश्रय चौधरी का पुत्र है और 28 फरवरी से जेल में बंद है।
मामले में मृतक झुलन प्रसाद के परिजनों द्वारा दिए गए आवेदन के अनुसार, 23 फरवरी की रात करीब 10 बजे झुलन प्रसाद अपने घर के बरामदे में सोए हुए थे, जबकि अन्य परिजन घर के अंदर अपने कमरों में थे। इसी दौरान करीब साढ़े दस बजे तेज आवाज सुनकर परिजन बाहर पहुंचे तो देखा कि रामायण चौधरी, उनका पुत्र सोनू कुमार और दो अज्ञात व्यक्ति घटनास्थल से भाग रहे थे। वहीं झुलन प्रसाद खून से लथपथ अवस्था में बरामदे में गिरे हुए थे।
घटना के बाद शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण भी जुट गए और गंभीर रूप से घायल झुलन प्रसाद को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
इस संबंध में मृतक के पुत्र उमाशंकर प्रसाद ने 24 फरवरी को मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए रामायण चौधरी, उनके पुत्र सोनू कुमार और दो अज्ञात लोगों को नामजद किया।
परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि घटना के अगले दिन सुबह करीब छह बजे रामायण चौधरी अपने पुत्र के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और बरामदे में गिरे खून के निशान को कुदाल से मिटाने का प्रयास किया। साथ ही उन्होंने धमकी दी कि शव का पोस्टमार्टम न कराया जाए।
मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। पुलिस द्वारा मामले की जांच जारी है।

Samay Siwan
Author: Samay Siwan

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