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April 29, 2026 11:36 am

विधायक ओसामा शहाब की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, बढ़ी कानूनी मुश्किलें

✒️ परवेज अख्तर / एडिटर इन चीफ

भूमि कब्जा, मारपीट और सीसी कैमरा तोड़ने के मामले में कोर्ट का सख्त रुख


  • राजद विधायक ओसामा शहाब की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
  • भूमि कब्जा, मारपीट व सीसी कैमरा तोड़ने का आरोप
  • प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद दिया आदेश
  • बचाव पक्ष अब उच्च न्यायालय में अपील की तैयारी में

रघुनाथपुर से राजद विधायक और दिवंगत पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा शहाब की कानूनी परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। भूमि पर जबरन कब्जा, मारपीट और सीसी कैमरा तोड़ने के मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है।
यह मामला चिकित्सक डा. विनय कुमार सिंह की पत्नी डा. सुधा सिंह की भूमि से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने के साथ मारपीट की गई और सीसी कैमरे को भी क्षतिग्रस्त किया गया।
मिली जानकारी के अनुसार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोतीश कुमार सिंह की अदालत में ओसामा शहाब की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी, जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता नवेंदु शेखर दीपक ने विधायक को निर्दोष बताते हुए जमानत देने की मांग की। वहीं, लोक अभियोजक प्रमिल गोप ने जमानत का विरोध किया और मामले की गंभीरता को अदालत के समक्ष रखा।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी। इस फैसले के बाद विधायक की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।
बचाव पक्ष की ओर से संकेत दिया गया है कि आदेश की प्रति का अध्ययन करने के बाद जल्द ही उच्च न्यायालय में अपील दायर की जाएगी।

Samay Siwan
Author: Samay Siwan

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