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26 जुलाई शाम 6 बजे से पहले दर्ज मामलों में कार्रवाई नहीं होगी, गिरफ्तार लोगों की होगी रिहाई
पटना: बिहार सरकार के गृह विभाग ने नीट-यूजी (NEET-UG) परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के संबंध में बड़ा फैसला लिया है। 27 जुलाई 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति में सरकार ने घोषणा की है कि 26 जुलाई 2026 की शाम 6 बजे से पहले तक राज्य में हुए विरोध प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ कोई दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक या प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।
गृह विभाग के अनुसार, 26 जुलाई 2026 की शाम 6 बजे से पहले दर्ज सभी प्राथमिकी (एफआईआर), परिवाद और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की विधिक प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाएगी। इसके साथ ही, इन मामलों में गिरफ्तार या निरुद्ध सभी व्यक्तियों को शीघ्र रिहा करने का भी निर्णय लिया गया है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि उक्त समय सीमा से पहले दर्ज मामलों में नामित व्यक्तियों के खिलाफ भविष्य में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह निर्णय केवल 26 जुलाई 2026 की शाम 6 बजे से पहले दर्ज मामलों पर लागू होगा।
यह प्रेस विज्ञप्ति बिहार सरकार के गृह विभाग के विशेष सचिव क्षत्रनील सिंह (भा.पु.से.) द्वारा जारी की गई है। सरकार के इस फैसले को नीट-यूजी विरोध प्रदर्शनों से जुड़े लोगों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।

