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March 21, 2026 6:44 pm

बसंतपुर :-हत्याकांड के आरोपित पिता व तीन पुत्रों को आजीवन कारावास

हत्याकांड के आरोपित पिता व तीन पुत्रों को आजीवन कारावास
✒️ परवेज अख्तर / एडिटर इन चीफ
बसंतपुर निबंधन कार्यालय में हुए जानलेवा हमले में एक युवक की हुई थी मौत
सिवान : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम उमाशंकर की अदालत ने हत्याकांड के एक मामले में पिता और उसके तीन पुत्रों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से बहस करने वाले अपर लोक अभियोजक अच्छेलाल यादव से मिली जानकारी के अनुसार अदालत ने अभियुक्त सत्य प्रकाश वर्मा, अमितेश कुमार, हितेश कुमार एवं मनीष कुमार वर्मा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही धारा 307 के तहत प्रत्येक अभियुक्त को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा भी दी गई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
बताया जाता है कि 3 मार्च 2020 को बसंतपुर निवासी मनोज कुमार स्थानीय निबंधन कार्यालय में प्रतिदिन की तरह कातिब का कार्य कर रहे थे। उनके साथ उनके दो पुत्र प्रभात कुमार और अजय राज भी काम में सहयोग कर रहे थे। इसी दौरान उनके पट्टीदार सत्य प्रकाश वर्मा अपने पुत्रों के साथ निबंधन कार्यालय पहुंचे और मनोज कुमार से कहा कि वह बसंतपुर स्थित अपनी जमीन किसी अन्य व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री करेंगे।
इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद बढ़ने पर निबंधन कार्यालय परिसर में ही सत्य प्रकाश वर्मा और उनके पुत्रों ने मनोज कुमार तथा उनके दोनों पुत्रों प्रभात कुमार और अजय राज पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल प्रभात कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई।
इस घटना के बाद मनोज कुमार के बयान पर आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने सभी अभियुक्तों को दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा सुनाई। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शंभू सिंह ने अदालत में बहस की।

Samay Siwan
Author: Samay Siwan

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