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May 7, 2026 4:41 pm

दरौंदा : कोर्ट के आदेश की अनदेखी पड़ी भारी, पुलिस पदाधिकारी पर 40 हजार का जुर्माना

✒️ परवेज अख्तर / एडिटर इन चीफ

केस डायरी प्रस्तुत नहीं करने पर जिला जज ने मांगा स्पष्टीकरण, 14 मई को तलब


  • दारौंदा थाना के अनुसंधानकर्ता पर लगा आर्थिक दंड
  • आठ तिथियों तक केस डायरी नहीं करने पर कोर्ट नाराज
  • जिला जज ने 40 हजार रुपये हर्जाना भरने का दिया आदेश
  • 14 मई को स्पष्टीकरण के साथ न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश

सिवान: जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने पर दारौंदा थाना में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारी अविनाश कुमार पर 40 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है। साथ ही उन्हें न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है।
जानकारी के अनुसार अविनाश कुमार दारौंदा थाना कांड संख्या 01/2026 के अनुसंधानकर्ता हैं। मामले में थाना क्षेत्र के बाल बंगरा निवासी अजीत कुमार सिंह ने दो जनवरी को प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उनके पिता के नाम की जमाबंदी वाली भूमि के फर्जी कागजात तैयार कर लिए गए हैं। इस मामले में शेरपुर निवासी मनोज कुमार सिंह और नवलकिशोर सिंह को आरोपित बनाया गया था।
दोनों आरोपितों ने अग्रिम जमानत के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में आवेदन दाखिल किया था। जमानत आवेदन के निष्पादन के लिए न्यायालय द्वारा लगातार आठ तिथियों तक केस डायरी की मांग की गई, लेकिन अनुसंधानकर्ता द्वारा केस डायरी प्रस्तुत नहीं की गई।
इस पर नाराजगी जताते हुए न्यायालय ने प्रति तिथि पांच हजार रुपये के हिसाब से कुल 40 हजार रुपये का हर्जाना अनुसंधानकर्ता अविनाश कुमार पर लगाया है। अदालत ने उन्हें 14 मई को न्यायालय में उपस्थित होकर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि उनके विरुद्ध अनुशासनहीनता की कार्रवाई क्यों नहीं की जाए।

Samay Siwan
Author: Samay Siwan

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