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May 2, 2026 12:53 pm

सिवान : 72 घंटे बाद पोस्टर-बैनर पाए जाने पर होगी कार्रवाई

72 घंटे बाद पोस्टर-बैनर पाए जाने पर होगी कार्रवाई
✒️ परवेज अख्तर / एडिटर इन चीफ

आचार संहिता उल्लंघन पर सख्त चेतावनी

सिवान: बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के लिए छह अक्टूबर की संध्या से भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई थी। इस आदेश के तहत जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों को अपने पोस्टर और बैनर 72 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया था।शुक्रवार शाम चार बजे के बाद यह 72 घंटे की अवधि समाप्त हो गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अब यदि किसी भी स्थान पर पोस्टर-बैनर पाए जाते हैं तो इसे आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत देखा जाएगा। ऐसे मामले में संबंधित राजनीतिक दल या व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Samay Siwan
Author: Samay Siwan

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