सिवान : संहिता उल्लंघन मामले में पूर्व विधायक व्यास देव प्रसाद पर आरोप गठि
✒️ परवेज अख्तर / एडिटर इन चीफ
भाषण देने व बिना अनुमति प्रचार का आरोप, भादवि की धारा 188 व 171 के तहत आरोप तय
सिवान : आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में पूर्व सदर विधायक व्यास देव प्रसाद पर सोमवार को सिवान न्यायालय में आरोप गठित कर दिया गया। यह आदेश अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम अरविंद कुमार सिंह की अदालत ने पारित किया।
पूर्व विधायक पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (सरकारी आदेश की अवहेलना) और 171 (चुनाव संबंधी अपराध) के अंतर्गत आरोप तय किए गए हैं।
विवादित मामला 20 अक्टूबर 2020 का है, जब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव प्रचार कर रहे व्यास देव प्रसाद ने ग्राम रोहड़ा में बिना अनुमति के जनसभा कर भाषण दिया था। इसकी सूचना चुनाव आयोग को मिली थी, जिसके बाद प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी पचरुखी और निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि संजय सिंह की रिपोर्ट के आधार पर बड़हरिया थाना में प्राथमिकी (कांड संख्या 324/20) दर्ज कराई गई थी।
सोमवार को निर्धारित तिथि पर पूर्व विधायक अपने अधिवक्ता प्रमिल गोप के माध्यम से अदालत में उपस्थित हुए और खुद को निर्दोष बताया। अदालत ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए अगली तिथि तय कर दी है।
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