✍🏽परवेज़ अख़्तर/एडिटर इन चीफ
सिवान, इंटरमीडिएट की परीक्षा को कदाचारमुक्त, शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। परीक्षा संचालन के दौरान शरारती तत्वों द्वारा किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने की संभावना को देखते हुए सदर अनुमंडल पदाधिकारी सुनील कुमार और महाराजगंज अनुमंडल पदाधिकारी अनिल कुमार ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 163 के तहत परीक्षा समाप्ति तक सभी परीक्षा केंद्रों के चारदीवारी से 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
एसडीओ ने स्पष्ट किया कि:
- पांच या अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते।
- लाठी, भाला, गड़ासा, चाकू, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक सामग्री लेकर पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई होगी।
- परीक्षा अवधि (सुबह 8:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक) ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग वर्जित रहेगा।
- परीक्षा तिथि पर सभी फोटोस्टेट दुकानों को परीक्षा समाप्ति तक बंद रखना अनिवार्य होगा।
जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता ने बताया कि बिहार बोर्ड द्वारा परीक्षा में नकल करने वाले परीक्षार्थियों, उनके सहयोगी अभिभावकों और परीक्षा कर्मियों पर बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के तहत सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।