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August 24, 2026 12:52 pm

दरौंदा : निर्धारित समय में आरोप पत्र समर्पित नहीं करने पर अनुसंधानकर्ता निलंबित

✒️ परवेज अख्तर / एडिटर इन चीफ

लापरवाही के कारण आरोपी को मिली जमानत, एसपी ने की सख्त कार्रवाई

• समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं करने पर कार्रवाई
• आरोपी को कोर्ट से मिली जमानत
• एसपी पूरण कुमार झा ने किया निलंबन
• पुलिस केंद्र को बनाया गया मुख्यालय

दारौंदा (सिवान): कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में पुलिस अधीक्षक पूरण कुमार झा ने कार्रवाई करते हुए दारौंदा थाना में पदस्थापित अनुसंधानकर्ता परि. पुअनि विजय कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जानकारी के अनुसार दारौंदा थाना कांड संख्या-317/22 में अनुसंधान के दौरान संबंधित अधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित नहीं किया गया। यह मामला भादवि की धारा 385/387/307/34 एवं 27 आर्म्स एक्ट से संबंधित था।
आरोप पत्र में देरी के कारण सात मार्च 2026 को न्यायालय सिवान ने अभियुक्त, दारौंदा थाना क्षेत्र के बालबंगरा निवासी फिरोज को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के तहत जमानत प्रदान कर दी।
जिला अभियोजन कार्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन में स्पष्ट हुआ कि संबंधित पदाधिकारी ने अपने दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती, जिसके चलते यह स्थिति उत्पन्न हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने तत्काल प्रभाव से संबंधित अनुसंधानकर्ता को निलंबित कर दिया।
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय पुलिस केंद्र निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन-यापन भत्ता प्रदान किया जाएगा।

Samay Siwan
Author: Samay Siwan

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