उपभोक्ता आयोग ने दुर्घटना पीड़िता को दिलाया न्याय, 10 लाख का चेक सौंपा
✒️ परवेज अख्तर / एडिटर इन चीफ
बीमा कंपनी की टालमटोल पर आयोग ने लिया संज्ञान, पूजा यादव को मिला मुआवजा
सिवान : जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक अहम निर्णय में सड़क दुर्घटना पीड़िता को 10 लाख रुपये का चेक प्रदान कर न्याय दिलाया है। यह राशि बीमा कंपनी द्वारा लंबे समय से रोके गए बीमा दावे के निपटारे के तहत सौंपी गई है।
जानकारी के अनुसार, जीबी नगर थाना क्षेत्र के तरवारा निवासी पूजा यादव के पति रमेश यादव की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। हादसे के बाद पूजा यादव ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बीमा दावा किया था, लेकिन कंपनी द्वारा लगातार टालमटोल की जा रही थी और कोई भुगतान नहीं किया गया।
थक-हारकर पूजा यादव ने जिला उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। आयोग में दायर याचिका में बीमा कंपनी पर त्रुटिपूर्ण सेवा और उपभोक्ता के साथ न्याय न करने का आरोप लगाया गया। मामले में आयोग के अध्यक्ष जय राम प्रसाद और सदस्य मनमोहन कुमार की संयुक्त पीठ ने सख्ती दिखाते हुए बीमा कंपनी को तलब किया।
आयोग की सख्त रुख को देखते हुए बीमा कंपनी ने आखिरकार समझौते के लिए पहल की और दोनों पक्षों के बीच 10 लाख रुपये की राशि पर सुलह हुई। शनिवार को आयोग की अदालत में आवेदिका पूजा यादव को 10 लाख रुपये का चेक सौंपा गया।
यह फैसला उन सभी उपभोक्ताओं के लिए मिसाल है, जो बीमा दावों में अनावश्यक विलंब और अन्याय का शिकार होते हैं।
