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July 12, 2025 8:32 am

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सिवान : मुहर्रम जुलूस के लिए लाइसेंस अनिवार्य, डीजे-हथियारों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध : डीएम

मुहर्रम जुलूस के लिए लाइसेंस अनिवार्य, डीजे-हथियारों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध : डीएम
✒️ परवेज अख्तर / एडिटर इन चीफ

डीएम डॉ. आदित्य प्रकाश ने जारी किया दिशानिर्देश, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

सिवान : आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। डीएम डॉ. आदित्य प्रकाश ने स्पष्ट किया कि जिले में निकलने वाले सभी मुहर्रम जुलूसों के लिए पूर्व से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।

उन्होंने कहा कि जुलूस में डीजे, हाथी, घोड़ा, ऊंट, आतिशबाजी, घातक शस्त्र और सार्वजनिक शांति में विघ्न डालने वाले किसी भी तत्व की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही धार्मिक स्थलों के समीप शोर, उद्घोषणा, और नारेबाजी से भी परहेज करने का निर्देश दिया गया है।

लाइसेंसधारियों की जिम्मेदारियां तय
डीएम ने कहा कि जुलूस के आयोजकों को पूरे समय लाइसेंस साथ रखना होगा और मांगे जाने पर उसे प्रशासनिक अधिकारियों को दिखाना होगा। निर्धारित रूट, समय और तिथि का पालन अनिवार्य है। आयोजनकर्ता ही लाउडस्पीकर और गीत-संगीत पर नियंत्रण रखेंगे, जिसका उपयोग केवल अनुमति मिलने पर ही किया जाएगा।

सख्त निषेधाज्ञाएं लागू

  • घातक हथियार (जैसे तलवार, फरसा, भाला आदि) और हॉकी स्टिक, लाठी आदि के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।
  • डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
  • रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग वर्जित रहेगा।
  • नशा सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सुरक्षा और निगरानी के उपाय
प्रत्येक जुलूस में आयोजक की ओर से विशिष्ट पहचान वाले स्वयंसेवक रहेंगे जो प्रशासन से समन्वय में कार्य करेंगे। संवेदनशील क्षेत्रों पर थानाध्यक्ष की निगरानी रहेगी।

जुलूस में नहीं चलेगा कोई राजनीतिक एजेंडा
डीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी प्रकार के राजनीतिक पोस्टर, नारे, या कार्टून की अनुमति नहीं होगी। न ही कोई ऐसा भाषण या उद्घोषणा दी जाएगी, जिससे सामाजिक सौहार्द को ठेस पहुंचे।

विडियोग्राफी अनिवार्य
प्रत्येक जुलूस की पूरी विडियोग्राफी कराना समिति की जिम्मेदारी होगी। आवश्यकता पड़ने पर उसकी रिकॉर्डिंग प्रशासन को सौंपनी होगी।

आईडी अनिवार्य, मुंह ढकने की मनाही
जुलूस के दौरान सभी प्रतिभागियों को अपना आधार कार्ड या पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। कोई भी व्यक्ति चेहरा ढककर नहीं चलेगा।

प्रत्येक 200 व्यक्तियों पर एक लाइसेंस
प्रत्येक 200 लोगों के समूह के लिए एक लाइसेंस जारी किया जाएगा। इसके लिए कम-से-कम 20 सदस्यों के नाम, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की जानकारी देनी होगी।

उल्लंघन पर कार्रवाई तय
डीएम ने कहा कि जो भी व्यक्ति या समिति इन शर्तों का उल्लंघन करेगी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकती है।

Samay Siwan
Author: Samay Siwan

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