✒️ परवेज अख्तर / एडिटर इन चीफ
मैरवा थाना क्षेत्र के चर्चित हत्या मामले में अदालत का फैसला, तीन आरोपी बरी
सिवान : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोतीश कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को मैरवा थाना क्षेत्र के कैथवली गांव में हुए हत्या मामले में अहम फैसला सुनाया। अदालत ने मुख्य अभियुक्त भुवाली अब्बासी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के अंतर्गत दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 4 जुलाई की तिथि तय की गई है।
लोक अभियोजक प्रमिल कुमार गोप ने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद यह निर्णय दिया।
घटना 19 जून 2023 की शाम की है, जब कैथवली निवासी मुलाजिम अब्बासी और उनका पुत्र रियाजुद्दीन अब्बासी अपने घर पर बैठे थे। इसी दौरान पड़ोसी भुवाली अब्बासी अपने परिवार के तीन सदस्यों के साथ वहां आया और बधाई गीत गाने के लिए बाहर चलने का दबाव बनाने लगा।
मुलाजिम अब्बासी के इंकार करने पर विवाद हो गया, जिसके बाद भुवाली अब्बासी ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घायल मुलाजिम अब्बासी की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
घटना के बाद मृतक के पुत्र रियाज ने मैरवा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में अभियोजन ने त्वरित कार्रवाई की और अब अदालत ने मुख्य अभियुक्त को दोषी मानते हुए बाकी तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह ने बहस की।
