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July 16, 2025 8:15 pm

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सीवान: मोहम्मद जफर, सोनू मियां व सुधीर प्रसाद को शराब तस्करी में छह-छह वर्ष का सश्रम कारावास

सीवान में शराब तस्करी के तीन दोषियों को छह-छह वर्ष का सश्रम कारावास, एक-एक लाख जुर्माना
✒️ परवेज अख्तर / एडिटर इन चीफ

विशेष अदालत ने सुनाया फैसला, आर्थिक दंड नहीं देने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी

सिवान: जिला न्यायालय में मंगलवार को शराब तस्करी के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया गया। अपर जिला न्यायाधीश सह विशेष अदालत (उत्पाद) राजेश कुमार द्विवेदी की अदालत ने तीन अभियुक्तों – नई किला निवासी मोहम्मद जफर, सोनू मियां और निराला नगर निवासी सुधीर प्रसाद को उत्पाद अधिनियम की धारा 30A के अंतर्गत दोषी पाते हुए छह-छह वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जुर्माना नहीं देने की स्थिति में दोषियों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

यह मामला 23 दिसंबर 2022 का है, जब गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर तीनों आरोपियों को लगभग 60 लीटर अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया था।

मंगलवार को हुई सुनवाई में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार पाठक ने अदालत से कहा कि बिहार में शराबबंदी लागू है और सरकार इसे प्रभावी बनाने के लिए सख्त कदम उठा रही है। ऐसे में शराब तस्करों के खिलाफ कठोर दंड आवश्यक है, ताकि समाज में एक कड़ा संदेश जाए।

बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास पांडेय ने दोषियों की उम्र और परिस्थिति को देखते हुए सजा में नरमी बरतने की मांग की। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने यह सजा सुनाई।

Samay Siwan
Author: Samay Siwan

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