पूर्व विधायक व्यासदेव प्रसाद पर कुर्की की कार्रवाई, विशेष अदालत ने तामीला रिपोर्ट तलब की
✒️ परवेज अख्तर / एडिटर इन चीफ
आचार संहिता उल्लंघन मामले में लगातार अनुपस्थित रहने पर अदालत ने सख्ती दिखाई, 20 जून को सुनवाई
सिवान : आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बार-बार समन के बावजूद अनुपस्थित चल रहे पूर्व भाजपा विधायक व्यासदेव प्रसाद के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई तेज हो गई है।
अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह विशेष अदालत एमपी-एमएलए के न्यायाधीश अरविंद कुमार सिंह की अदालत ने इस मामले में कुर्की से संबंधित तामीला रिपोर्ट तलब की है।
बता दें कि यह मामला वर्ष 2010 के विधानसभा चुनाव के दौरान का है, जब व्यासदेव प्रसाद भाजपा प्रत्याशी थे। आरोप है कि उन्होंने प्रतिबंध के बावजूद ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग कर प्रचार किया था। इस पर तत्कालीन उड़न दस्ता प्रभारी राजेश कुमार की रिपोर्ट पर भादवि की धारा 188 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था।
मामले में कई बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद व्यासदेव प्रसाद अदालत में हाजिर नहीं हुए। इसके बाद न्यायालय ने उनके विरुद्ध कुर्की की प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश पारित किया, जिसमें इश्तेहार चिपकाए जाने सहित तमाम कानूनी कदम उठाए गए।
अब अदालत ने कुर्की प्रक्रिया की तामीला रिपोर्ट तलब करते हुए आगामी 20 जून 2025 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की है।
