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July 10, 2025 3:57 am

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सिवान : त्रुटिपूर्ण इलेक्ट्रिक बाइक बेचने पर एजेंसी व कंपनी पर जुर्माना, उपभोक्ता को मिलेगी नई बाइक

त्रुटिपूर्ण इलेक्ट्रिक बाइक बेचने पर एजेंसी व कंपनी पर जुर्माना, उपभोक्ता को मिलेगी नई बाइक
✒️ परवेज अख्तर / एडिटर इन चीफ
उपभोक्ता आयोग ने दिया बड़ा फैसला, 1 माह में नहीं दी गई नई बाइक तो देना होगा ₹1.63 लाख मुआवजा

सिवान : जिला उपभोक्ता आयोग ने इलेक्ट्रिक बाइक की खरीद में उपभोक्ता के साथ हुई धोखाधड़ी को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। आयोग ने छपरा रोड स्थित चाप ढाला के पास स्थित विजय सेल्स एजेंसी और संबंधित बाइक कंपनी पर कुल ₹40,000 का आर्थिक जुर्माना ठोका है और पुरानी बाइक लेकर नई बाइक देने का आदेश जारी किया है।

जानकारी के अनुसार, उपभोक्ता बृज किशोर पांडे ने विजय सेल्स एजेंसी से ₹1.23 लाख की इलेक्ट्रिक बाइक खरीदी थी। लेकिन खरीद के बाद बाइक न तो ठीक से काम कर रही थी, न ही उसका नंबर और बीमा उपलब्ध कराया गया। जांच में सामने आया कि यह बाइक डेमो टाइप की थी, जिसे प्रचार के उद्देश्य से दिया गया था, लेकिन एजेंसी ने इसे सामान्य विक्रय कर उपभोक्ता से पूरा मूल्य वसूल लिया।

जब उपभोक्ता ने बाइक में गड़बड़ी की शिकायत की और नई बाइक या कीमत वापसी की मांग की, तो न तो कंपनी और न ही एजेंसी ने उसकी बात मानी। इसके बाद पीड़ित ने जिला उपभोक्ता फोरम में केस दायर किया।

आयोग ने सुनवाई के बाद पाया कि यह उपभोक्ता के साथ स्पष्ट धोखाधड़ी है। विजय सेल्स एजेंसी को ₹30,000 आर्थिक और मानसिक क्षति के लिए तथा ₹10,000 मुकदमा खर्च के रूप में देने का आदेश दिया गया है। साथ ही कंपनी को एक माह के भीतर उपभोक्ता को नई बाइक देने का निर्देश दिया गया है।

यदि एक माह में नई बाइक नहीं दी जाती है, तो कंपनी और एजेंसी दोनों को मिलकर 9% ब्याज दर के साथ ₹1.63 लाख की राशि उपभोक्ता को चुकानी होगी।

इस केस में उपभोक्ता की ओर से अधिवक्ता संतोष पांडे ने प्रभावशाली पैरवी की।

 

Samay Siwan
Author: Samay Siwan

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