डीएम से संबद्धता नियमावली 2011 वापस लेने की मांग, माध्यमिक शिक्षक संघ ने सौंपा ज्ञापन
✒️ परवेज अख्तर / एडिटर इन चीफ
715 अनुदानित विद्यालयों पर नियमावली थोपने का विरोध, अधिनियम 1981 का दिया हवाला
सिवान (बिहार) : बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने सिवान जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा लागू की गई संबद्धता विनियमावली 2011 को वापस लेने की मांग की है।
इस संबंध में संघ के जिला संयोजक पारसनाथ प्रसाद ने बताया कि बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) अधिनियम 1981 की धारा 19 के तहत पहले से मान्यता प्राप्त एवं 715 अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों पर संबद्धता विनियमावली 2011 को थोपना अनुचित है।
उन्होंने कहा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति नियमावली 1952 में स्पष्ट प्रावधान है कि “विद्यालय” वह होता है जिसे राज्य सरकार से स्थापना की अनुमति एवं प्रस्वीकृति प्राप्त हो। इस आधार पर पहले से मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर पुनः संबद्धता की बाध्यता लागू करना असंवैधानिक है।
संघ का कहना है कि संबद्धता विनियमावली 2011 का उद्देश्य केवल परीक्षा संचालन हेतु संबद्धता प्रदान करना है, न कि शिक्षकों या विद्यार्थियों को किसी प्रकार की सरकारी सहायता या मान्यता सुनिश्चित करना। ऐसे में पहले से अनुमोदित विद्यालयों पर यह नियम थोपना शिक्षकों व प्रबंधन के अधिकारों का हनन है।
महासंघ ने स्पष्ट किया कि यदि इस नियमावली को वापस नहीं लिया गया तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।
