✒️ परवेज अख्तर / एडिटर इन चीफ
2011 के मामले में अनुपस्थित रहने पर कोर्ट सख्त, 30 मई को अगली सुनवाई
सिवान : राजद सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर आचार संहिता उल्लंघन मामले में विशेष अदालत (एमपी-एमएलए) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुर्की की प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश जारी किया है। शनिवार को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अरविंद कुमार सिंह की अदालत ने यह आदेश पारित किया।
मामला वर्ष 2011 के दारौंदा उपचुनाव से जुड़ा है, जब लालू यादव ने तत्कालीन प्रत्याशी परमेश्वर सिंह के समर्थन में बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग कर जनसभा की थी। इस पर तत्कालीन अंचलाधिकारी सह उड़न दस्ता प्रभारी ने दारौंदा थाने में मामला दर्ज कराया था।
इस केस में सह-आरोपी परमेश्वर सिंह का निधन हो चुका है, लेकिन लालू यादव की अनुपस्थिति को लेकर अब तक दो बार गैर-जमानती वारंट जारी हो चुका है। इसके बावजूद किसी भी आदेश का अनुपालन नहीं हुआ, जिससे नाराज होकर अदालत ने अब कुर्की की कार्रवाई का निर्देश दे दिया है।
कोर्ट ने साफ किया है कि संबंधित प्राधिकारी आदेश का त्वरित पालन कराएं। अगली सुनवाई की तिथि 30 मई 2025 निर्धारित की गई है।
