✒️ परवेज अख्तर / एडिटर इन चीफ
ईश्वर सिंह के खाते से बिना अनुमति ट्रांसफर हुए थे ₹10,000, बैंक को दो महीने में करना होगा भुगतान
सिवान (बिहार) : जिला उपभोक्ता फोरम ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बसंतपुर शाखा को त्रुटिपूर्ण सेवा का दोषी मानते हुए 15,000 रुपये का आर्थिक दंड लगाया है। साथ ही, खातेदार ईश्वर सिंह को मूलधन ₹10,000 का भुगतान करने का भी आदेश दिया है।
मामला बसंतपुर थाना क्षेत्र के जगतपुर गांव निवासी ईश्वर सिंह से जुड़ा है। वर्ष 2017 में उनके खाते से बिना अनुमति ₹10,000 किसी अन्य के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए थे। कई बार शिकायत के बावजूद बैंक मामले को टालता रहा, जिससे परेशान होकर खाताधारक ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया।
फोरम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पाया कि बैंक की सेवा में गंभीर लापरवाही रही। आदेश में कहा गया है कि बैंक को दो महीने के अंदर ₹10,000 की मूलधन राशि के साथ मानसिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति स्वरूप ₹15,000 का भुगतान करना होगा। यदि समयसीमा में भुगतान नहीं किया गया तो कुल ₹25,000 पर 9% वार्षिक ब्याज दर से रकम का भुगतान करना होगा।
